सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिलकिस बानो (Bilkis Bano) मामले के दोषियों (Convict) के नोटिस (Notice) नहीं लिए जाने को लेकर सुनवाई बाधित होने पर निर्देश दिया है...सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटिस को अखबार (News Paper) में छपवाया (publish) जाए...शीर्ष अदालत ने कहा कि ये नोटिस गुजराती (Gujrati) और अंग्रेजी (English) सहित स्थानीय समाचार पत्रों (Local News Paper) में प्रकाशित कराए जाएं...
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~PR.91~ED.106~GR.124~HT.178~